भारत का संविधान
संविधान हिन्दी में
यह संस्करण भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा संस्करण से लिया गया है, जो 1 मई 2026 तक के संशोधनों सहित है। संविधान का हिन्दी पाठ राष्ट्रपति की अधिसूचना से प्राधिकृत है (अनुच्छेद 394क)।
पाठ 5 सितंबर 2026 को सत्यापित किया गया। अंग्रेज़ी संस्करण में अनुच्छेद देखें: हर हिन्दी पृष्ठ से अंग्रेज़ी पाठ का सीधा संबंध है।