भाग 1 · संघ और उसका राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 3 नए राज्यों का और वर्तमान राज्यों के सीमाओं या नामों में

  1. परिवर्तन-संसद्, विधि दूवारा- निर्माण क्षेत्रों,
  2. (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का कर सकेगी
  3. (ख) किसी राज्य का बढ़ा सकेगी
  4. (ग) किसी राज्य का घटा सकेगी; निर्माण (घ) किसी राज्य की सीमाओं में कर सकेगी
  5. (ड) किसी राज्य के नाम में कर सकेगी: क्षेत्र क्षेत्र परिवर्तन प्रतिस्थापित । परिवर्तन 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 दूवारा (1-11-1956 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित । संविधान 3. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 दूवारा (1-3-1975 से) अंतःस्थापित । । परंत परं तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव “***राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं निर्देश विनिर्दिष्ट की अनुज्ञात निर्देशित नहीं विनिर्दिष्ट अनुज्ञात या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो में जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति दूवारा की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक शूस्पष्टीकरण राष्ट्रपति द्वारा उसे कर दिया गया है और इस प्रकार या परंतक में अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा । प्रदत्त 1–इस अनच्छेद द के खंड (क) से खंड (ड) में, “राज्य” के अंतर्गत निर्माण संघ राज्यक्षेत्र है, कित तु परंतुक “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है ।
  6. व्याख्या।स्पष्टीकरण 2–खंड (क) दूवारा संसद् को शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का करना है । निर्दिष्ट

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद कानून बनाकर राज्यों का नक्शा बदलने की शक्ति संसद को देता है। वह क्षेत्र अलग करके या मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आता है। संबंधित राज्य अपनी राय दे सकता है, पर उसकी सहमति जरूरी नहीं।

Article 3 in English