भाग 17 · राजभाषा
अनुच्छेद 346 एक राज्य और द राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच
- पत्रादि की राजभाषा— संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और द राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी: दूसरे दूसरे परन्त यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा । किसी
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद दो राज्यों के बीच की भाषा तय करता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, और राज्य और संघ के बीच पत्रव्यवहार की भाषा संघ की राजभाषा है। दो राज्य सहमत हों, तो कोई दूसरी भाषा अपना सकते हैं। संघ की भाषा ही वाहक है।