भाग 17 · राजभाषा

अनुच्छेद 350ख भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

  1. (1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे गा । विशेष (2) अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध मैं ऐसे अंतरात्रों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा । ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी बनाता है। राष्ट्रपति वह अधिकारी नियुक्त करते हैं। अधिकारी ऐसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षाओं से जुड़े सारे मामलों में देखता है। वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन हर वर्ष संसद के सामने आता है।

Article 350B in English