भाग 17 · राजभाषा

अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां करने के लिए विशेष प्रक्रिया

  1. अधिनियमित इस संविधान के प्रारंभ भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद द 348 के खंड में प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला उल्लिखित किसी कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना परःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनच्छेद द 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की पर और उस अऩच् छे द के खंड (4) के सिफारिशों अनुच्छेद अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही दे गा, अन्यथा नहीं । । देगा, अध्याय 4– विशेष निदेश श

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद भाषा कानूनों पर संक्रमणकालीन लगाम था। प्रारंभ के पंद्रह वर्ष तक भाषा अधिकार सीमित करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं हो सकता था, आयोग की राय के बाद। वह अवधि 1965 में खत्म हुई। यह सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है।

Article 349 in English