भाग 2 · नागरिकता

अनुच्छेद 10 के अधिकारों का बना रहना–प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी

  1. नागरिकता उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद् दूवारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहे गा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नागरिकता को चलता रखता है। इस भाग के तहत जो नागरिक है, वह संसद के बनाए किसी कानून के अधीन नागरिक बना रहता है। संसद आगे तय कर सकती है कि नागरिकता कैसे बनी रहती है और कैसे खत्म होती है। यह अनुच्छेद संविधान के शुरुआती नियमों और बाद के नागरिकता कानूनों के बीच का पुल है।

Article 10 in English