भाग 2 · नागरिकता

अनुच्छेद 9 शी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित अिजर्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न

  1. होना-यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी शी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित अिजर्त कर ल्री है तो वह अनुच्छेद द 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद द 6 या अनुच्छेद द 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद छोटा और साफ है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं रह सकता। संविधान के प्रारंभ की नागरिकता अपनी मर्जी से ली दूसरी नागरिकता के साथ नहीं चल सकती थी।

Article 9 in English