भाग 19 · प्रकीर्ण
अनुच्छेद 362 [दे शी रा य के शासकों के अ धकार और वशेषा धकार ।]— सं वधान
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- (छ बीसवां संशोधन) अ ध नयम, 1971 की धारा 2 द्वारा (28-12-1971 से) लोप किया देशी राज्यों अधिकार विशेषाधिकार संविधान गया । छब्बीसवां अधिनियम,
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह भारतीय रियासतों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को बचाए रखता था। छब्बीसवें संशोधन ने 1971 में विशेषाधिकार खत्म कर इसे लोप कर दिया। उसी संशोधन से रियासती व्यवस्था खत्म हुई। अब इस पर कुछ नहीं टिका।