भाग 15 · निर्वाचन
अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए के संबंध में उपबंध करने
- की उस विधान-मंडल की शक्ति इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां निमित्त तक संसद् इस उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचनों लिए से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावल्ली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा । निर्वाचन हस्तक्षेप वर्जन-' इस संविधान
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य को वहां कानून बनाने देता है जहां संसद ने नहीं कवर किया। राज्य विधान-मंडल अपने विधान-मंडल के चुनावों पर तब तक उपबंध कर सकता है, जब तक संसद ने वह क्षेत्र न ढका हो। दोनों हों, तो संघ का कानून चलेगा। राज्य अंतराल भरता है।