भाग 8 · संघ राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 239 संघ रा य का शासन— (1) संस वारा बनाई गई व ध वारा अन्यथा उपबंधित प्रत्येक राज्यक्षेत्र प्रशासन राष्ट्रपति दवारा

  1. यथा अ यथा उपबं धत के सिवाय, येक संघ रा य का शासन रा प किया. त वारा पदाकिधान सहित, विनिर्दिष्ट कया जाएगा, और वह अपने वारा ऐसे पदा भधान स हत, जो वह व न द ट करे, नियुक्त किए प्रशासक माध्यम मात्रा जितनी नयु त कए गए शासक के मा यम से उस मा तक कार्य करेगा गा वह ठीक क समझता है ।
  2. (2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए ए भी, राष्ट्रपति रा किसी प राज्य त कसी रा य के राज्यपाल रा यपाल को किसी निकटवर्ती नकटवत संघ राज्यक्षेत्र रा य का प्रशासक शासक नियुक्त नयु त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल रा यपाल इस प्रकार कार नियुक्त नयु किया त कया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक शासक के रूप में अपने कृत्यों कृ य का प्रयोग योग अपनी मंत्रि-परिषद् मं -प रष से स्वतंत्र वतं रूप से करे १239क. । 3*

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। हर क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति अपने नियुक्त प्रशासक द्वारा करते हैं। प्रशासक जितना राष्ट्रपति निर्देश दें, उतना काम करता है। राष्ट्रपति यह काम पास के राज्य के राज्यपाल को भी दे सकते हैं। संसद कानून से पूरी व्यवस्था बदल सकती है।

Article 239 in English