भाग 8 · संघ राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 240 कुछ संघ के लिए विनियम बनाने (क) शिक्त— लक्षदवीप;]

  1. (क) अंदमान और निकोबार दूवीप; अं ग(ख)
  2. (ख) ' पड़चेरी
  3. (ग) दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव;
  4. (घ) ****; हे ऋ "परत ' पड़चेरी 19 सृजन किया (ड)
  5. (च) * १(च)* कक न न 9(छ्)* (अइड़तीसवां (भूतलक्षी न न * * संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा: परं तु जब संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने संविधान के लिए अनुच्छेद द 239क के अधीन किसी निकाय का स जाता है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा: लक्कादीव, मिनिकोय परिवर्तन) राज्यक्षेत्रों किया गया संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 32 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया। प्रतिस्थापित।. (द-44-4973 से) प्रविष्टि (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।. । धारा 4(i) दूवारा (26-1-2020 से) के स्थान पर प्रतिस्थापित । संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 3 दूवारा (11-8-1961 से) प्रविष्टि ग अंतःस्थापित की गई थी । पांडिचेरी परिवर्तन) धारा 4(ii) दूवारा (26-1-2020 से) लोप किया गया । अंतःस्थापित ।. । पर प्रतिस्थापित ।
  6. (च) का लोप किया गया । संबंधी प्रविष्टि (छ) का लोप किया गया । जि (जे दि पा लय 118 ! परंत 1 थपड़चेरी परं तु यह और कि जब कभी पड संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने वॉले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधान-मंडल निर्दिष्ट विधि के रूप में कार्यकरण, अनच्छेद द 239क के खंड में के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सशासन के लिए विनियम बना सकेगा ।
  7. (2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद् दूवारा बनाए गए किसी अधिनियम या * किसी अन्य विधि का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति दवारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वहीं बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद छोटे संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को सीधी कानून बनाने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति नामांकित द्वीपों और छोटे क्षेत्रों के शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। इनमें अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और लद्दाख आते हैं। विनियम क्षेत्र पर लागू संसद अधिनियम को रद्द या संशोधित भी कर सकता है। बनने पर उसकी शक्ति संसद के अधिनियम जैसी होती है।

Article 240 in English