भाग 8 · संघ राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 241 संघ के लिए उच्च न्यायालय— (1) संसद् विधि द्वारा, किसी 4[संघ

  1. राज्यक्षेत्र) के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय राज्यक्षेत्रों को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी ।
  2. (2) भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध, ऐसे उपांतरणों या अपवादों के अधीन रहते हुए, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, खंड में प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अनच् छे द 214 में किसी उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं । । निर्दिष्ट 6 में अनच्छेद निर्दिष्ट (3) इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन चत को के आधार पर बनाई गई उस विंधान-मंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो संविधान (सातवां संशोधन) समचित अधिनियम, 1956 के प्रारंभ भ से ठीक पहले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का विधान-मंडल प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ भ के पश्चात ् उस राज्यक्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा ।
  3. (4) इस अनुच्छेद की बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से जुड़ा है। संसद कानून से किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय बना सकती है। वह वहां की किसी विद्यमान अदालत को उच्च न्यायालय घोषित भी कर सकती है। कानून ऐसी अदालत का अधिकार क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय इसी अनुच्छेद से है। दूसरे क्षेत्र पास के उच्च न्यायालयों से चलते हैं।

Article 241 in English