भाग 9B ·

अनुच्छेद 243यढ साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना—

  1. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक, ऐसे कारबार का संव्यवहार करने के, जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर, संयोजित की जाएगी ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद आम सभा बैठकों से जुड़ा है। राज्य कानून से तय कर सकता है कि हर समिति की वार्षिक आम सभा उसकी बताई अवधि में बुलाई जाए। यह बैठक सदस्यों का अपना मंच है। यही बोर्ड को आम सभा के प्रति उत्तरदायी रखती है। बाहरी समय सीमा राज्य तय करता है।

Article 243ZN in English