भाग 9B ·
अनुच्छेद 243यत प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के
- छह मास के भीतर राज्य सरकार दूवारा अभिहित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां फाइल करेगी, गी, जिनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी, अर्थात्: -- अथार्त ्:—
- (क) उसके क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट
- (ख) उसके लेखाओं का संपरीक्षित विवरण
- (ग) अधिशेष के व्ययन की योजना, जो सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित हो
- (घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची
- (ड) उसके साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के संबंध में घोषणा; और
- (च) राज्य अधिनियम के किन््हीं उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार दवारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी । ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद रिटर्न से जुड़ा है। हर सहकारी समिति वित्तीय वर्ष बंद होने के छह माह में रिटर्न देती है। रिटर्न राज्य सरकार द्वारा बताए अधिकारी को जाते हैं। राज्य रिटर्न की सामग्री तय कर सकता है। इससे समिति का रिकॉर्ड राज्य के सामने ताजा रहता है।