भाग 9B ·
अनुच्छेद 243यज परिभाषाएं इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न
- हो,— निर्दिष्ट (क) “प्राधिकृत व्यक्ति” से अनुच्छेद द 243यथ में उस रूप में ष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है
- (ख) “बोर्ड” से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक बोर्ड शक बोडर् या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसको किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन शन और नियंत्रण सौंपा गया हो, अभिप्रेत है
- (ग) “सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो किसी राज्य में तत्समय से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है
- (घ) “बहुराज्य सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके उद्दे श्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय उद्देश्य किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है; प्रवृत्त (ङ) से किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति, उपसभापति, सचिव या अभिप्रेत है और किसी सहकारी सोसाइटी के (ड) “पदाधिकारी” अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है; कोषाध्यक्ष जिनमें (च) “रजिस्ट्रार” से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार निर्वाचित सम्मिलित त केन्द्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटियों के संबंध मैं किसी राज्य के द्वारा द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी द्वारा नियुक्त सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है; विधान-मंडल (छ) “राज्य अधिनियम” से किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है
- (ज) “राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका सम्पूर्ण राज्य पर विस्तारित अपना प्रचालन है और जिसको किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में उस रूप में परिभाषित किया गया है । क्षेत्र हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि दूवारा, स्वैच्छिक विरचना, लोकतांत्रिक सदस्य- और स्वशासी कार्यकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में उपबंध कर सकेगा । -- सदस्य-आर्थिक भागीदारी संविधान
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद भाग 9ख के शब्दों की परिभाषा देता है। बोर्ड का अर्थ सहकारी समिति का निदेशक मंडल है। सहकारी समिति राज्य के सहकारिता कानून के तहत पंजीकृत समिति है। बहु-राज्य सहकारी समिति केंद्रीय कानून के तहत पंजीकृत होती है। प्राधिकृत व्यक्ति अनुच्छेद 243यक्यू में निर्दिष्ट है। यह भाग ऐसी समितियों का कामकाज चलाता है।