भाग 9B ·

अनुच्छेद 243यण सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार (1) किसी राज्य का विधान

  1. मंडल, विधि दूवारा, सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं तक, जो ऐसे सदस्य के साथ उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हों, पहुंच के लिए उपबंध कर सकेगा । किसी (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि दूवारा, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा का उपबंध करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपयोग करते हुए, जो ऐसी विधि में उपबंध किया जाए, उपबंध कर सकेगा । किसी (3) राज्य का विधान-मंडल, विधि दूवारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा । 243यत. विवरणियां

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद सदस्यों को सूचना का अधिकार देता है। राज्य कानून से हर सदस्य को समिति की किताबों, सूचनाओं और लेखों तक पहुंच मिल सकती है। सदस्य कानून के तरीके से दस्तावेजों की प्रतियां ले सकता है। सदस्य के प्रति पारदर्शिता समिति का संवैधानिक कर्तव्य है।

Article 243ZO in English