भाग 18 · आपात उपबंध

अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की करने का संघ का

  1. कर्तव्य-- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से किए प्रत्येक राज्य की करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों समक्ष के अनस चलाया जाना निश्चत करे ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संघ का रक्षा कर्तव्य बताता है। संघ हर राज्य को बाहरी हमले और भीतरी उपद्रव से बचाता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि हर राज्य की सरकार संविधान से चले। यही कर्तव्य इस भाग के आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के पीछे है।

Article 355 in English