भाग 18 · आपात उपबंध

अनुच्छेद 359क इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना ।]— संविधान (तिरसठवां

यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।

  1. किए 3 समक्ष संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से) लोप किया गया । शू359क.

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह भाग 18 के आपातकालीन उपबंध पंजाब राज्य पर लागू करता था। वह 1980 के दशक के अंत के उपद्रव के समय की बात है। तिरसठवें संशोधन ने 1990 में इसे लोप कर दिया। अब सामान्य आपातकालीन उपबंध हर राज्य पर एक जैसे लागू होते हैं।

Article 359A in English