भाग 9A ·

अनुच्छेद 243यछ संबंधी मामलों में न्यायालयों के का वर्जन इस

  1. संविधान में किसी बात के होते हुए भी,— निर्वाचन-क्षेत्रों (क) अनच्छेद द 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो के परिसीमन या ऐसे को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्तगत नहीं की जाएगी; निर्वाचन, निर्वाचन अर्जी (ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई ऐसी पर ही प्रश्शगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं । भाग 9ख सहकारी सोसाइटियां -- अपेक्षित

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया को अदालतों से बाहर रखता है। परिसीमन और सीट बंटवारे के कानूनों की वैधता अदालत में नहीं लड़ी जा सकती। नगरपालिका का चुनाव केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती दिया जा सकता है। याचिका राज्य कानून में बताए अधिकारी के पास जाती है। चुनाव विवाद उसी प्रक्रिया में रहते हैं।

Article 243ZG in English