भाग 4 · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व शक
अनुच्छेद 39क समान न्याय और निःशुल्क नःशु विधिक क व धक सहायता— राज्य रा य यह
- सु नि कि करे गा क व धक तं इस कार काम करे कि समान अवसर के सुनिश्चित करेगा विधिक तंत्र प्रकार आधार पर न्याय सुलभ लभ हो और वह, व श टतया, यह सु नि चत करने के लिए विशिष्टतया, सुनिश्चित कि आ थक या किसी अ य नय यता के कारण कोई नाग रक याय त करने आर्थिक अन्य निर्योग्यता नागरिक न्याय प्राप्त के अवसर से वं चत न रह जाए, उपयु त वधान या क म वारा या किसी वंचित उपयुक्त विधान स्कीम द्वारा अ य र त से न:शु क व धक सहायता की यव था करे गा । अन्य रीति नि:शुल्क विधिक व्यवस्था करेगा
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद न्याय को व्यवहार में बराबर बनाने को कहता है। विधि व्यवस्था बराबर अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ाए। राज्य कानून, योजनाओं या किसी भी तरह निःशुल्क कानूनी सहायता दे। मकसद यह है कि पैसे की कमी या किसी और अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। बयालीसवां संशोधन ने 1976 में यह अनुच्छेद जोड़ा।