भाग 4 · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व शक
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवो चत दशाओं का तथा सू त सहायता
- अधिकार प्राप्त प्रभावी का उपबंध— रा य काम की न्यायसंगत और मानवो चत दशाओं को सु नि चत करने के लिए और सू त सहायता के लिए उपबंध करे गा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य से काम की उचित और मानवीय दशाएं सुरक्षित करने को कहता है। साथ ही प्रसूति में राहत का प्रबंध करने को भी। भारतीय कानून में काम के घंटों, सुरक्षा और प्रसूति लाभ के नियम इसी सिद्धांत से निकले हैं। यह अनुच्छेद कामगार की गरिमा को केंद्र में रखता है।