भाग 4 · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व शक
अनुच्छेद 43क उ योग के बंध में कमकार का भाग लेना
- ना— रा य कसी संपूर्ण सुनिश्चित वात्ली उ योग म लगे हुए ए उप म, थापन या अ य संगठन के बंध में कमकार का सांस्कृतिक प्राप्त प्रयास विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर भाग लेना ना सु नि चत करने के लिए उपयु त वधान वारा या किसी अ य र त से उद्योगों वैयक्तिक प्रयास कदम उठाएगा न. शू43क. उद्योगों प्रबंध कर्मकारों राज्य किसी उद्योग में उपक्रमों, स्थापनों अन्य संगठनों प्रबंध कर्मकारों सुनिश्चित उपयुक्त विधान द्वारा अन्य रीति 1. सं वधान (बयाल सवां संशोधन) अ ध नयम, 1976 की धारा 7 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (च) के स्थान पर त था पत । संविधान (बयात्लीसवां अधिनियम, प्रतिस्थापित । संविधान (बयाल्लीसवां अधिनियम, अंतःस्थापित । संविधान (बयाल्लीसवां अधिनियम, अंतःस्थापित ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद राज्य से कामगारों को प्रबंध में शामिल करने को कहता है। कानून या अन्य साधनों से राज्य यह व्यवस्था करे कि किसी भी उद्योग की संस्थाओं के प्रबंधन में कामगार भाग लें। बयालीसवां संशोधन ने 1976 में यह अनुच्छेद जोड़ा। विचार यह है कि अपने काम को आकार देने वाले फैसलों में कामगारों की आवाज हो।