भाग 4 · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व शक

अनुच्छेद 46 अनसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों और अन्य त के

  1. और अर्थ संबंधी हितों की राज्य, जनता के द के, वर्गों विशिष्टतया, अनसु चत और अनसु चत के और अर्थ शिक्षा अभिवृद्धि-- वर्गों संबंधी हितों की विशेष सावधानी से करेगा और सामाजिक अन्याय अनसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों शिक्षा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी करे गा । अभिवद्धि

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राज्य से जनता के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित को विशेष ध्यान से बढ़ाने को कहता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नाम खास तौर पर लेता है। राज्य इन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाए। इन समूहों के लिए शिक्षा और नौकरियों में सहारा इसी सिद्धांत से जुड़ा है।

Article 46 in English