भाग 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
- 308. निर्वचन इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न हो,
- 309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले की और सेवा की
- 310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले की पदावधि (1) इस
- 311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में का पदच्युत
- 312. अखिल भारतीय सेवाएं— (1) 1[भाग 6 के अध्याय 6 या भाग मैं किसी
- 312क. कुछ सेवाओं के की सेवा की में करने या व्यक्तियों
- 313. संक्रमणकालीन उपबंध— जब तक इस संविधान के अधीन इस
- 314. [कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध ।]
- 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग— (1) इस अनच् छे द के
- 316. सदस्यों की और पदावधि (1) लोक सेवा आयोग के
- 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया अध्यक्ष
- 318. आयोग के सदस्यों और की सेवा की के बारे में विनियम
- 319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध
- 320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य— (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का
- 321. लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
- 322. लोक सेवा आयोगों के व्यय— संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय,
- 323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा