भाग 14 · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अनुच्छेद 314 [कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध ।]
यह अनुच्छेद अब संविधान का भाग नहीं है। यह ऐतिहासिक अभिलेख के लिए यहाँ है।
- संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 दूवारा (29-8-1972 से) लोप किया गया । अध्याय 2– लोक सेवा आयोग अध्याय
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद अब विद्यमान नहीं है। यह कुछ पुरानी भारतीय रियासती सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों की रक्षा करता था। उनका एकीकरण पूरा होने तक यह बचाव चला। अट्ठाइसवें संशोधन ने 1972 में इसे लोप कर दिया। अब सेवाएं सामान्य उपबंधों से चलती हैं।