भाग 14 · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और की सेवा की के बारे में विनियम

  1. बनाने की शक्ति संघ आयोग या संयुक्त त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल 1*** दूवारा कर्मचारिवूंद शर्तों -- विनियमों - शब्दों का लोप किया गया । शर्तों (क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की का अवधारण कर सकेगा; और
  2. (ख) आयोग के कर्मचारिवूंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: परंतु तु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की में उसकी के शर्तों नियुक्ति पश्चात ् उसके लिए अलाभकारी नहीं किया जाएगा । परिवर्तन

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल को आयोग सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने देता है। विनियम उन शर्तों को ढकते हैं जो संविधान खुद तय नहीं करता। राष्ट्रपति या राज्यपाल विनियम से उन्हें बनाते हैं। इससे आयोगों का कार्य ढांचा पूरा होता है।

Article 318 in English