भाग 14 · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध— जब तक इस संविधान के अधीन इस

  1. अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ भ प्रवृत्त से ठीक पहले प्रव हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान अखिल के प्रारंभ भ के पश्चात ् भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा प्रवृत्त रहेंगी या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं वहां तक प्रव बनी गी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद पुरानी सेवाओं से पुल है। जब तक दूसरा उपबंध न हो, प्रारंभ से पहले के लागू कानून नई सेवाओं पर चलते रहते हैं। पुराने नियम नए ढांचे में चले आते हैं। नया कानून बनते ही यह पुल खत्म हो जाता है।

Article 313 in English