भाग 14 · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले की और सेवा की

  1. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हए, समचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ व्यक्तियों भर्ती शर्तें -- या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सँवाओं और पदों के लिए का और की सेवा की का विनियमन कर सकेंगे! भर्ती परंत तु जब तक इस अनच्छेद द के अधीन समचित विधान-मंडल के अधिनियम दवारा नियुक्त व्यक्तियों शर्तों या उसके अधीन इस उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का निमित्त यथास्थिति, राज्यपाल 2*** या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए का और नियुक्त की सेवा की का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे । । भर्ती व्यक्तियों शर्तों

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद हर विधान-मंडल को अपने सेवा नियम बनाने देता है। संबंधित विधान-मंडल संघ या राज्य में कार्यरत लोगों की भर्ती और सेवा शर्तें व्यवस्थित कर सकता है। इसमें सिविल और आपराधिक पद आते हैं। कानून नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल को भी दे सकता है। सेवाएं इसी अधिकार से चलती हैं।

Article 309 in English