भाग 9 · पंचायत
अनुच्छेद 243 परिभाषाएं
- इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न हो,—
- (क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रित है
- (ख) “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावल्ली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है
- (ग) स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर “मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक ना द्वारा, स्तर के रूप में करे; अधिसूचना दूवारा, मध्यवर्ती विनिर्दिष्ट (घ) “पंचायत” से ग्रामीण के लिए अनुच्छेद द 243ख के अधीन गठित शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से हो) अभिप्रेत है; क्षेत्रों (ड) “पंचायत से पंचायत का प्रादे है; स्वायत्त ज्ञात (च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सस क्षेत्र” प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत ंगत आंकड़े हो गए हैं
- (छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक पूर्ववर्ती अधिसूचना दूवारा, ग्राम के रूप में ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुसंगत आंकड़े प्रकाशित इस प्रकार ग्रामों का समूह भी है ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद भाग 9 के शब्दों की परिभाषा देता है। जिले का अर्थ राज्य का जिला है। ग्राम सभा गांव के क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं का निकाय है। पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्वशासन संस्था है, गांव, मध्यवर्ती या जिला स्तर पर। मध्यवर्ती स्तर का अर्थ गांव और जिले के बीच का स्तर है। ये परिभाषाएं आगे के पंचायत उपबंधों की नींव हैं।