भाग 9 · पंचायत
अनुच्छेद 243ख पंचायतों का गठन— (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, और जिला
- शक्तियों स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा । दूवारा, विधि (2) खंड में बात के होते हए भी, स्तर पर पंचायत का उस उपबंधित किए राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद हर राज्य में तीन स्तरों पर पंचायत मांगता है। गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें हों। जिस राज्य की आबादी बीस लाख से अधिक नहीं, वह मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकता है। इस भाग से हर राज्य में निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय सरकार की संरचना आती है।