भाग 9 · पंचायत
अनुच्छेद 243ण संबंधी में न्यायालयों के का वर्जन- इस
- मंडत्र संविधान मैं किसी बात के होते हुए भी,— रहेंगी ।
- (क) अनच् छे द 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन मामल्रों हस्तक्षेप को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत -- नहीं की जाएगी
- (ख) किसी पंचायत के लिए कोई ऐसी पर ही अनच्छेद प्रश्शगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तत की गई है, निर्वाचन-क्षेत्रों जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विँधि द्वारा या निर्वाचन+क्षेत्रों उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं । निर्वाचन, निर्वाचन अर्जी भाग 9क नगरपालिकाएं -- अपेक्षित
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अदालतों से बाहर रखता है। परिसीमन और सीट बंटवारे के कानूनों की वैधता अदालत में नहीं लड़ी जा सकती। पंचायत का चुनाव केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती दिया जा सकता है, राज्य कानून में बताए अधिकारी के पास। चुनाव विवाद कानून की बनाई प्रक्रिया के भीतर रहते हैं।