भाग 9 · पंचायत

अनुच्छेद 243च सदस्यता के लिए (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य

  1. किसी पूर्व चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए होगा,—
  2. (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के के प्रयोजनों के लिए तत्समय द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार कर दिया जाता है: निरहताएं-- परंतु तु कोई व्यक्ति इस आधार पर नहीं होगा कि उसकी आयु निररहिंत पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
  3. (ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्वाचनों या उसके अधीन इस प्रकार कर दिया जाता है । प्रवृत्त किसी विधि निरर्हित (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड में से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निरर्हित जाएगा । निरर्हित वर्णित किसी निरहता निर्देशित किया

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद पंचायत सदस्यता की अयोग्यताएं गिनाता है। व्यक्ति राज्य विधान-मंडल का सदस्य होने योग्य हो और किसी कानून से अयोग्य न हो। इक्कीस वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति विधान-मंडल की न्यूनतम उम्र से कम होने के कारण अयोग्य नहीं हो सकता। अयोग्यता के प्रश्न राज्य के कानून के अनुसार तय होते हैं।

Article 243F in English