भाग 9 · पंचायत
अनुच्छेद 243ड इस भाग का कतिपय को लागू न होना— (1) इस भाग की कोई
- बात अनुच्छेद द 244 के खंड मैं और उसके खंड (2) में क्षेत्रों जनजाति को लागू नहीं होगी । निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों (2) इस भाग की कोई बात को लागू नहीं होगी, अथार्त -- निर्दिष्ट क्षेत्रों (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य
- (ख) राज्य में ऐसे पर्वतीय जिनके लिए तत्समय निम्नलिखित अर्थात्: के अधीन जिला विद्यमान हैं ।
- (3) इस भाग (क)
- (क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य मणिपुर क्षेत्र प्रवृत्त किसी के जिले के ऐसे पर्वतीय को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय विधि परिषददें के अधीन गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है; की --
- (ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और पर प्रभाव डालती है । दार्जिलिंग क्षेत्रों प्रवृत्त किसी विधि दार्जिलिंग दार्जिलिंग शक्तियों 1 अनसूचित जातियों आरक्षण अनच्छेद (3क) अनसु चत के लिए स्थानों के से संबंधित अनच् छे द 243घ की कोई बाते अरुणाचल प्रदेश श राज्य को लागू नहीं होगी । --
- (4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
- (क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खंड में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कल सदस्य संख्या के बहमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने ने वाले सदस्यों के कम से कमे दो-तिंहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती ती है
- (ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड (1) अनसु चत और जनजाति पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के निर्दिष्ट अनसूचित क्षेत्रों क्षेत्रों अधीन रहते ह्ए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में किए जाएं और ऐसी विनिर्दिष्ट किसी विधि की अनच्छेद द 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद कुछ क्षेत्रों को भाग 9 से छूट देता है। यह पूरा भाग अनुच्छेद 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर भी नहीं। मणिपुर के जिला परिषद वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर भी नहीं। दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों पर जिला स्तर की पंचायतें लागू नहीं होतीं। संसद कानून से इन क्षेत्रों तक इस भाग को अपवादों के साथ फैला सकती है।