भाग 9 · पंचायत

अनुच्छेद 243ढ विद्यमान और पंचायतों का बना रहना— इस भाग में किसी बात

  1. के होते हुए भी, संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ भ के ठीक पूर्व विधियों किसी राजय में पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के (तिहत्तरवां उपबंधों से असंगत है, जब तक दवारा या अन्य प्राधिकारी प्रवृत्त द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ भ से एक सक्षम विधान-मंडत्र सक्षम वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रव बना रहेगा: परंत तु ऐसे प्रारंभ भ के ठीक पूवर् विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान प्रवृत्त सभा दवारां या ऐसे राज्य की दशा में, विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान- मंडल के प्रत्येक सदन दूवारा पारित इस आशय के संकल्प दूवारा पहले ही विघटित नहीं पर्व कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी गी । जिसमें

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद पुराने पंचायत कानूनों को बचाए रखता है। तिहत्तरवें संशोधन से पहले के लागू कानून संशोधित या रद्द होने तक चलते रहते हैं। चल रही पंचायतें अपनी अवधि खत्म होने तक काम करती रहती हैं। यह बचाव संशोधन से एक वर्ष तक था, कानून से बढ़ाया जा सका। फिर राज्यों को अपना कानून नए भाग से मिलाना था।

Article 243N in English