भाग 9A ·

अनुच्छेद 243त परिभाषाएं इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न

  1. हो,—
  2. (क) “समिति” से अनुच्छेद द 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है
  3. (ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है
  4. (ग) “महानगर से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा अभिप्रेत है एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक क्षेत्र” नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न से मिलकर बनता है तथा क्षेत्र जिसमें जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्रों के रूप मैं करे
  5. (घ) “नगरपालिका से राज्यपाल द्वारा चत क्षेत्र विनिर्दिष्ट का प्रादे है
  6. (ड) “नगरपालिका” से अनुच्छेद द 243थ के अधीन गठित शासन क्षेत्र” अधिसूचित किसी की कोई संस्था अभिप्रेत है; नगरपालिका प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत (च) “पंचायत” से अनुच्छेद द 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है; स्वायत्त (छ) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद भाग 9क के शब्दों की परिभाषा देता है। समिति का अर्थ अनुच्छेद 243स के तहत बनी वार्ड समिति है। जिले का अर्थ राज्य का जिला है। महानगर का अर्थ दस लाख या अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो एक या अधिक जिलों को ढके। नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिका का क्षेत्र है। नगरपालिका शहरी क्षेत्र की स्वशासन संस्था है।

Article 243P in English