भाग 9A ·

अनुच्छेद 243द नगरपालिकाओं की संरचना— (1) खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके

  1. सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका में प्रादे क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से द्वारा चुने प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक प्रादे निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे । ।
  2. (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— किसी --
  3. (क) नगरपालिका मैं, (i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष या अनुभव रखने वाले का; ज्ञान (ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के व्यक्तियों ऐसे सदस्यों का, जो उन का प्रतिनिधित्व करते हैं कोई नगरपालिका पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं; निर्वाचनभक्षेत्रों जिनमें (iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के क्षेत्र ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका के भीतर के रूप मैं रजिस्ट्रीकृत हैं; क्षेत्र निर्वाचकों (iv) अनुच्छे द 243ध के खंड (5) के अधीन गठित के का, (अनुच्छेद समितियों प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा: अध्यक्षों परंतु तु पैरा में को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने ने का अधिकार नहीं होगा
  4. (ख) किसी नगरपालिका के के की रीति का उपबंध कर निर्दिष्ट व्यक्तियों सकेगा । अध्यक्ष निर्वाचन समितियों,

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना तय करता है। सारी सीटें नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्यों से भरती हैं। राज्य समितियों के प्रधानों के लिए सीटें रख सकता है। क्षेत्र के सांसद और विधायक भी नगरपालिका में बैठ सकते हैं। वे चुने गए सदस्य न हों, तो वहां मत नहीं देते।

Article 243R in English