भाग 9A ·
अनुच्छेद 243भ द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी
- जिनरक॑ निधियां राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— कार्यान्वित (क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्ग संग और करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और समितियों ऐसे के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा; प्रदत्त उत्तरदायित्वों उत्तरदायित्व कार्यान्वित नगरपालिकाओं दूवारा -- किसी -- उद्गहीत, संगृहीत विनियोजित निर्बंधनों उद्गृहीत संगृहीत (ख) राज्य सरकार दूवारा उद्ग और संग ऐसे कर, शुल्क, पथकर शर्तों और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा
- (ग) राज्य की संचित निधि मैं से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता- अनुदान देने ने के लिए उपबंध कर सकेगा; और
- (घ) नगरपालिकाओं दूवारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी का गठन करने और उन में से निधियों निधियों ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में किए जाएं ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद नगरपालिकाओं को वित्तीय शक्तियां देता है। राज्य नगरपालिका को कर, टोल और फीस लगाने, वसूलने और रखने का अधिकार दे सकता है। राज्य अपने वसूले कर नगरपालिका को सौंप सकता है। और अपनी संचित निधि से अनुदान दे सकता है। राज्य हर नगरपालिका के लिए निधि भी बना सकता है।