भाग 9A ·
अनुच्छेद 243प नगरपालिकाओं की अवधि, आदि (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि
- तत्समय प्रव के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं: प्रवृत्त किसी विधि परंतु तु का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।
- (2) तत्समय प्रव के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी किसी नगरपालिका नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड में समाप्त नहीं हो जाती ।
- (3) का गठन करने के लिए प्रवृत्त किसी विधि (क) खंड में के पूर्व
- (ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के विनिर्दिष्ट उसकी अवधि पूर्व, पूरा जाएगा: किसी नगरपालिका निर्वाचन, -- परंतु तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति इस खंड के अधीन कोई कराना आवश्यक नहीं होगा ।
- (4) के पवू र् उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए किया बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती । निर्वाचन किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति पूर्व निरहताएं
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद नगरपालिका का कार्यकाल पांच वर्ष तय करता है। पहले भंग होने पर भी वह अपनी मूल अवधि से आगे नहीं जाती। अवधि खत्म होने से पहले चुनाव पूरा होना चाहिए। भंग होने पर छह माह में चुनाव होता है। फिर बनी नगरपालिका बस बची अवधि चलाती है। अविश्वास प्रस्ताव आखिरी छह माह में कार्यकाल छोटा नहीं कर सकता।