भाग 9A ·

अनुच्छेद 243यघ जिला योजना के लिए समिति (1) प्रत्येक राज्य मैं जिला स्तर पर,

  1. जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा ।
  2. (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, की बाबत उपबंध कर सकेगा, अथार्त -- निम्नलिखित अर्थात्: (भाग 9क--नगरपालिकाएं) समितियों समितियों (क) जिला योजना की संरचना
  3. (ख) वह रीति, जिससे ऐसी में स्थान भरे जाएंगे: निर्वाचित क्षेत्रों क्षेत्रों परंतु तु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच अनुपात अनुसार निर्वाचित किए सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा, अपने मैं से, जिले में ग्रामीण की और नगरीय की समितियों जनसंख्या के अनप के अनस जाएंगे; समितियों अध्यक्ष (ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी को समनुदिष्ट किए जाएं; निम्नलिखित अर्थात्:
  4. (घ) वह रीति, जिससे ऐसी के चुने जाएंगे ।
  5. (3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने मैं,- पर्यावरण (क) का ध्यान रखेगी, अथार्त ्:— संरक्षण (i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, वित्तीय जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पयार्वरण जिन्हें है; विनिर्दिष्ट (ए) उपलब्ध या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार; अध्यक्ष, जिसकी (ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी गी राज्यपाल, आदेश श द्वारा, करे । ल्लिए -- क्षेत्र क्षेत्र (4) प्रत्येक जिला योजना समिति का वह विकास योजना, ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा 243यड. निम्नलिखित

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद जिला योजना समितियों का उपबंध देता है। हर राज्य जिला स्तर पर ऐसी समिति बनाता है। वह जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं की बनाई योजनाओं को जोड़ती है। और पूरे जिले का मसविदा विकास खाका तैयार करती है। उसके चार-पांचवें हिस्से सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से, अपनी संख्या के अनुपात में, चुने जाते हैं।

Article 243ZD in English