भाग 9A ·
अनुच्छेद 243यक नगरपालिकाओं के लिए (1) नगरपालिकाओं के लिए कराए निर्वाचनों निर्वाचक नामावत्ली
- जाने वाले सभी के लिए तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों अधीक्षण, निदेशन निर्दिष्ट के संचालन का शन और नियंत्रण, अनुच्छेद द 243ट में निर्वाचन राज्य आयोग में निहित होगा ।
- (2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद नगरपालिका चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। नगर चुनावों का संचालन उसी आयोग के पास है। यह वही निकाय है जो अनुच्छेद 243क के तहत पंचायत चुनाव चलाता है। आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। आयोग मांगे, तो राज्यपाल कर्मचारी देते हैं।