भाग 9A ·

अनुच्छेद 243फ सदस्यता के लिए (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का निरहिंत

  1. सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए होगा,— निर्वाचनों (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के के प्रयोजनों के प्रवृत्त किसी विधि निरर्हित लिए तत्समय प्रव द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार कर दिया जाता है: परंतु तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
  2. (ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार कर दिया जाता है । निरर्हित (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड मैं से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए वर्णित किसी निरहता जाएगा ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नगरपालिका सदस्यता की अयोग्यताएं गिनाता है। व्यक्ति राज्य विधान-मंडल का सदस्य होने योग्य हो। किसी कानून से अयोग्य न हो। इक्कीस वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति विधान-मंडल की उम्र से कम होने के कारण नहीं रोका जा सकता। अयोग्यता के प्रश्न राज्य के कानून के अनुसार तय होते हैं।

Article 243V in English