भाग 9A ·
अनुच्छेद 243यग इस भाग का कतिपय को लागू न होना— (1) इस भाग की कोई
- बात अनच् छे द 244 के खंड में अनस क्षेत्रों चत और इसके खंड (2) में अनुच्छेद निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति को लागू नहीं होगी । निर्दिष्ट क्षेत्रों (2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के जिले के पर्वतीय के लिए तत्समय प्रव के अधीन गठित गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और पर प्रभाव डालती दार्जिलिंग क्षेत्रों प्रवृत्त किसी विधि है । दार्जिलिंग शक्तियों (3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड मैं और जनजाति पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद द 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों क्षेत्रों का संशोधन नहीं समझा जाएगा । विनिर्दिष्ट
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद कुछ क्षेत्रों को भाग 9क से छूट देता है। यह पूरा भाग अनुच्छेद 244 के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। फिर भी संसद कानून से किसी अनुसूचित क्षेत्र तक इसे अपवादों और परिवर्तनों के साथ फैला सकती है।