भाग 9A ·
अनुच्छेद 243ध वार्ड आदि का गठन और संरचना— (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी प्रादेशिक क्षेत्र समितियों
- जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादे के भीतर वार्ड वार्डों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक से मिलकर बनेगी । --
- (2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,— प्रादेशिक क्षेत्र की (क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादे बाबत; वाई (ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वाडर् समिति में स्थान भरे जाएंगे, उपबंध कर सकेगा । वार्ड (3) समिति वाडर् के प्रादेशिक प्रादे क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा ।
- (4) जहां कोई वार्ड समिति, --
- (क) एक वाडर् से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या वाई (ख) दो या अधिक से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में ऐसे का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, वार्डों वार्डों उस समिति का होगा ।
- (5) इस अनच् निर्वाचित की छे द बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड के अतिरिक्त का गठन करने के लिए कोई अध्यक्ष उपबंध करने से निवारित करती है ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद वार्ड समितियों का उपबंध देता है। तीन लाख या अधिक आबादी वाली नगरपालिका वार्डों में बंटती है, और हर वार्ड की समिति बनती है। हर समिति में उन वार्डों से चुने नगरपालिका सदस्य होते हैं। समितियों की संरचना और शक्तियों का प्रबंध राज्य विधान-मंडल करता है। एक या अधिक वार्ड मिलकर एक समिति बना सकते हैं।