भाग 9A ·

अनुच्छेद 243ब नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और इस

  1. निर्देशित किया संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,–
  2. (क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, उत्तरदायित्व -- जो उन्हें शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के - लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी के अधीन रहते हुए, जो उसमें की जाएं, के संबंध में शक्तियां और न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अथार्त -- स्वायत्त (i) विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार शर्तों करना; ले, विनिर्दिष्ट निम्नलिखित (ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो बारहवीं अनुसूची में त्व अर्थात् सूचीबदूध विषयों के संबंध में हैं, करना
  3. (ख) को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें आर्थिक अपने को को, जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबदूध विषयों के संबंध में हैं, करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों । ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद नगरपालिकाओं का उद्देश्य देता है। राज्य कानून से नगरपालिकाओं को स्वशासन संस्थाओं के रूप में काम करने की जरूरी शक्तियां दे सकता है। कानून आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की रचना और क्रियान्वयन का प्रबंध कर सकता है। बारहवीं अनुसूची के अठारह विषय इसी शक्ति का क्षेत्र हैं। नगरपालिकाएं उस सूची के शहरी काम संभालती हैं।

Article 243W in English