भाग 9A ·

अनुच्छेद 243यच विद्यमान और नगरपालिकाओं का बना रहना— इस भाग मैं (चौहत्तरवां

  1. किसी बात के होते हुए भी, संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ भ के प्रवृत्त नगरपालिकाओं ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रव से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, सक्षम जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक प्रवृत्त ऐसे प्रारंभ भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रव बना रहेगा: पूर्व विद्यमान परंत तु ऐसे प्रारंभ भ के ठीक पव जिसमें र् सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, विधान परिषद् है, उस राज्य के रहेंगी । विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प दूवारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी गी । निर्वाचन हस्तक्षेप -- --

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद पुराने नगरपालिका कानूनों को बचाए रखता है। चौहत्तरवें संशोधन से पहले के लागू कानून संशोधित या रद्द होने तक चलते रहते हैं। चल रही नगरपालिकाएं अपनी अवधि खत्म होने तक काम करती रहती हैं। यह बचाव संशोधन से एक वर्ष तक था, कानून से बढ़ाया जा सका। फिर राज्यों को अपना कानून नए भाग से मिलाना था।

Article 243ZF in English