भाग 11
संघ और राज्यों के बीच संबंध
- 245. संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई का
- 246. संसद् द्वारा और राज्यों के दवारा बनाई गई की
- 246क. माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध— (1) अनुच्छे द 246
- 247. राष्ट्रीय महत्व के विषयों के लिए विधियां बनाने की संसद् की शक्ति
- 248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां (1) [अनुच्छेद द 246क के अधीन रहते हुए,
- 249. राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की
- 250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के
- 251. संसद् द्वारा अनच्छेद द 249 और अनच्छेद द 250 के अधीन बनाई गई
- 252. दो या अधिक राज्यों के उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की
- 253. करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
- 254. संसद् दूवारा बनाई गई और राज्यों के विधान-मंडलों दूवारा बनाई
- 255. और पूर्व मंजूरी के बारे में को केवल प्रक्रिया के विषय
- 256. राज्यों की और संघ की बाध्यता—
- 257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- 257क. [संघ के सश बलों या अ य बल के अ भ नयोजन वारा रा य क (चवालबीसवां अधिनियम,
- 258. कुछ दशाओं में राज्यों रा य को शक्ति शि प्रदान त दान करने, आदि की क संघ की शक्ति शि त—
- 258क. संघ को कृ य की पने की रा
- 259. पहली अनु सू ची के भाग ख के रा य के सश बल ।]—
- 260. भारत के बाहर के रा य के संबंध में संघ की अ धका रता— भारत
- 261. कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां (1) भारत के सार्वजनिक कार्यों,
- 262. अंतरराज्यिक नदियों या के जल संबंधी विवादों का
- 263. अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध—