भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध

अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

  1. कछ कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण --
  2. (1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने श दे ने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों । ।
  3. (2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निदेश देने श दे ने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया है: परंत तु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद् की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायसेना संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भागरूप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बर्चिंत धत करने वात्ली नहीं मानी जाएगी ।
  4. (3) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य मैं रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने श दे ने तक भी होगा ।
  5. (4) जहां खंड (2) के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में अथवा खंड (3) के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे मैं किसी राज्य को दिए गए किसी निदेश श के पालन मैं उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं श दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता वहां उस राज्य दूवारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दूवारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा । भारत का संविधान सं वधान 150 राज्यों 1 सशस्त्र अन्य बलों अभिनियोजन द्वारा राज्यों की

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संघ को राज्यों को निर्देश देने देता है। हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति में रुकावट न डाले। संघ इसके लिए जरूरी समझे, वैसे निर्देश राज्यों को दे सकता है। निर्देशों में रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आता है। ऐसे निर्देशों का खर्च जैसा तय हो वैसा उठाया जाता है। लगातार चूक पर राष्ट्रपति उसे अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक टूट मान सकते हैं।

Article 257 in English