भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध

अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां (1) [अनुच्छेद द 246क के अधीन रहते हुए,

  1. संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो सूची या राज्य सूची मैं प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।
  2. (2) ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से समवर्ती किसी में नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है ।

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद संसद को शेष शक्ति देता है। जो विषय समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं, वह संसद के पास है। नए विषय, जिनकी सोच संविधान बनाने वालों को नहीं आई, यहीं आते हैं। जीएसटी के अनुच्छेद 246क के अधीन, यह शक्ति संसद की एकछत्र है। इससे सूचियों में खाली जगह नहीं रहती।

Article 248 in English