भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध
अनुच्छेद 253 करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
- इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश श या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसेमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय मैं किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन कायार्न्वयन के लिए भारत के संपूर्ण संपण र् राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है ।
इसका अर्थ
ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।
यह अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति देता है। किसी समझौते, समझौते-पत्र या संधि को लागू करने का कोई भी कानून इसी शक्ति में आता है। यह पूरे भारत पर लागू होता है। इस अध्याय की किसी और बात के बावजूद यह शक्ति अपनी जगह रहती है। संधियों को घरेलू कानून में बदला जाता है इसी अनुच्छेद से।