भाग 11 · संघ और राज्यों के बीच संबंध

अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या के जल संबंधी विवादों का

  1. न्यायनिर्णयन (1) संसद, विधि द्वारा, किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के या नदी-दूनों उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी ।
  2. (2) इस संविधान में किसी बात के होते हए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड में या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करे गा । के बीच समन्वय निर्दिष्ट किसी

इसका अर्थ

ऊपर लिखे अनुच्छेद का सार। यह कानूनी सलाह नहीं है।

यह अनुच्छेद अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से जुड़ा है। संसद कानून से अंतरराज्यीय नदी जलों के उपयोग, बंटवारे या नियंत्रण के विवादों के निर्णय का उपबंध कर सकती है। संसद ऐसे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय और दूसरी अदालतों से बाहर भी कर सकती है। ऐसे कानूनों के तहत बने जल अधिकरण ये विवाद सुनते हैं।

Article 262 in English